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खुद भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

अर्थ विमर्श
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किसी भी एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी जाती है. हर बार टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख से महीनों पहले ही सरकार विज्ञापन प्रसारित करना शुरू कर देती है, फिर भी हर बार कोई न कोई छूट ही जाता है या आखिरी तारीख को बहुत भीड़ हो जाती है. अक्सर यह देखा जाता है कि कई लोग टैक्स भरना तो चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर यह भरना कैसे है. इसी उधेड़बुन में या तो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते या आखिरी तारीख में परेशानी से फाइल करते हैं.

tax returnइनकम टैक्स फाइल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. अगर आपकी इनकम का एकमात्र सोर्स वेतन ही है, तो आप खुद भी इसे आसानी से भर सकते हैं. हां, कमाई के कई माध्यम होने की स्थिति में आपको इसके विशेषज्ञों की जरूरत पड़ सकती है. इस स्थिति में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं. वे इसके लिए आपसे कुछ चार्ज लेते हैं और आपका रिटर्न फाइल कर देते हैं.


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इनकम टैक्स भरने का तरीका

सबसे पहले https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर रजिस्टर करें. यूं तो साइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ने पर आप 1-800-42500025 पर फोन कर इसकी जानकारी ले सकते हैं.

साइट पर रजिस्टर हो जाने के बाद इनकम टैक्स इंडिया आपके ईमेल अकाउंट पर आपका अकाउंट पासवर्ड भेजती है. उस अकाउंट पासवर्ड से अब आपको साइट पर लॉग इन होना होगा.

लॉग इन होने के बाद साइट पर आपको अपनी इनकम से जुड़ा हुआ फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके लिए भी साइट पर जानकारी उपलब्ध है.

फॉर्म में जरूरी जानकारियां भरकर, उसे सत्यापित करें. सत्यापन के बाद आपको इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना (बदलना) होगा.

फॉर्म भरते हुए वर्ष 2013-2014 भरना न भूलें.

वेरिफिकेशन के लिए आपको डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी. अगर आपको यह प्रक्रिया समझ नहीं आ रही हो, तो आगे बढ़ जाएं. इसके लिए फिर आईटीआर आपके ईमेल अकाउंट में वेरिफिकेशन फॉर्म (सत्यापन फॉर्म) मेल करती है.

अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर 120 दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पते पर भेज दें: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी, पोस्ट बॉक्स नं.-1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलूरू, कर्नाटक-560100.

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रिटर्न से संबंधित कुछ जानने योग्य बातें

फॉर्म 16: अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वह आपका टीडीएस काटते हैं तो वह आपको टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक टीडीएस फॉर्म देते हैं. यह फॉर्म 16 होता है जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंतर्गत धारा 203 के तहत जारी किया जाता है. टीडीएस अर्थात टैक्स डिडक़्टेड एट सोर्स (Tax Deducted at Source).

फॉर्म 16-A:अपने मासिक वेतन के अलावा अन्य साधनों से की कमाई के लिए फॉर्म 16-A आता है. अन्य कमाई के साधनों में मकान किराया, फिक्स डिपॉजिट आदि आते हैं.

फॉर्म 26AS:फॉर्म आपके इनकम पर टैक्स की जानकारियां देता है. इसमें टीडीएस की पूरी जानकारी होती है. इस फॉर्म से आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी या बैंक ने प्रस्तावित टैक्स रिटर्न भरा है या नहीं.



फॉर्म भरने के लिए जरूरी शर्त

पैन कार्ड (PAN CARD): अगर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इनकम टैक्स रिटर्न नियमों के अंदर आते हैं और आपको टैक्स रिटर्न भरना है तो इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड (PAN CARD) आपके पास होना चाहिए.

वैध बैंक अकाउंट: अगर आप आयकर विभाग द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम इनकमधारी की लिस्ट में नहीं आते, तो आपका टीडीएस रिफंड हो जाता है. इसके लिए फॉर्म भरने के समय ही आपका बैंक अकाउंट मांगा जाता है. इसी बैंक अकाउंट में आपका टीडीएस का पैसा वापस कर दिया जाता है.


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Tags: Income Tax Return, Income Tax Return Filing, Pan Card in Income Tax Return, Pan Card in Income Tax Return, How to File Income Tax Return, Income Tax Return Forms



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