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दिल्ली-एनसीआर में इस दीवाली बाजार में पटाखों की रौनक नहीं दिखाई देगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगी रहेगी. प्रतिबंध पर व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है.
वहीं दूसरी तरफ पटाखे बैन होने से लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. एक तरफ लोग इसे पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय फैसला बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. प्रतिबंध लगाने के बाद से सोशल मीडिया पर फैसले को हिन्दू विरोधी बताने वाले पोस्ट दिख रहे हैं.
इतने कम समय में मामला इतना गर्मा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सांप्रदायिक रंग दिए जाने पर दुख जताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत दुख पहुंचाने वाली है कि प्रदूषण से जुड़े इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा ‘एनसीआर में पटाखों पर बैन को कुछ नेताओं और सोशल मीडिया द्वारा ‘एंटी-हिंदू’ फैसला करार दिए जाने जैसी टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे पर आप अपनी राय ‘जागरण जंक्शन’ मंच पर शेयर कर सकते हैं.
नोट : अपना ब्लॉग लिखते समय इतना अवश्य ध्यान रखें कि आपके शब्द और विचार अभद्र, अश्लील और अशोभनीय न हो तथा किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाते हो.
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