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अब किसी भी सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 में यह आदेश दिया था कि हर सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और स्क्रीन पर सिर्फ तिरंगा दिखाई देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि इस मुद्दे पर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जो नई गाइडलाइंस तैयार करेगी। ऐसे में आग्रह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश बदलना चाहिए। हालांकि, हमें यह बात ध्यान देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रगान की अनिवार्यता खत्म की है, न कि राष्ट्रगान बजाने पर रोक लगाई है। यानी अगर सिनेमाहॉल प्रबंधन चाहे, तो वह राष्ट्रगान बजा सकता है।
इस विषय को लेकर आपके मन में भी विचार आए होंगे। आप अपनी राय, अपने विचार ‘जागरण जंक्शन’ पर ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
नोट- ब्लॉग लिखते समय इतना अवश्य ध्यान रखें कि आपके शब्द और विचार अभद्र, अश्लील व अशोभनीय न हों तथा किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाते हों।
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