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जीएसटी को सरल रखते हुए फर्जी इनपुट रोकने और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने हेतु सुझाव:
1. 3B में व्यापारी के हाथ में उपलब्ध इनपुट को क्लेम करने दिया जाय और इसका कोई भी सम्बन्ध 2A से न रखा जाय।
2. तिमाही खत्म होने के बाद अगली तिमाही के अंत मे GSTN पोर्टल द्वारा 2A और 3B की इनपुट की तुलना करते हुए अधिक क्लेम किये गए इनपुट की एक डिमांड नोटिस जारी की जाय।
3. इस डिमांड नोटिस के विरुद्ध व्यापारी को अधिक क्लेम किये गए इनपुट और खरीद का विवरण अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाय, जिसमें वह उन पार्टियों के GSTIN सहित इनवॉइस का विवरण भरे जिनका इनपुट पोर्टल पर नहीं दिख रहा है।
4. व्यापारी अधिक क्लेम की गई जितने इनपुट का विवरण न दे सके उतना उस डिमांड नोटिस के सापेक्ष भुगतान करे।
5. अब विभाग को उन व्यापारी की सूची उपलब्ध हो जाएगी, जिन्होंने बिल जारी किए हैं लेकिन खरीददार को पोर्टल पर इनपुट नहीं दिख रहा। अब विभाग ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे। सवाल जवाब करे।
इस प्रक्रिया के फायदे:
खरीददार को विक्रेता की किसी लापरवाही का खामियाजा नहीं भुगतना होगा। उसे पूरा इनपुट दिया जाएगा। विभाग के पास ऐसे व्यापारियों की सूची उनके द्वारा जारी बिक्री के साथ पहुंच जाएगी जो इनवॉइस जारी कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी जमा नहीं कर रहे या रिटर्न नहीं भर रहे। इन पर समय रहते उचित कार्यवाही हो सकती है।
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