अगर आप अपना मोबाइल नंबर बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करते रहना चाहते है। तो इसे जल्द से जल्द आधार से लिंक करवा लीजिए वरना आपके मोबाइल की सेवाएं बंद हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मोबाइल धारकों को 6 फरवरी तक आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए कहा है। अपनी इस योजना को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। साथ ही अब 31 दिसंबर तक आपको बैंक खातों को भी आधार से लिंक करवाना है।
31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड को करें लिंक
आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैंक खातों को 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा। वहीं मोबाइल से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि अभी इस पर आखिरी फैसला भी लेना है, हम आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ा सकते हैं।
नंबर करें लिंक
सरकार ने कोर्ट में कहा कि ‘सभी मोबाइल फोन नंबरों को ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के तहत आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इसके साथ ही नए बैंक खाते खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर 6 फरवरी तक सभी यूजर के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा’. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार और मोबाईल कंपनियों को नोटिस जारी किया था।
कोर्ट में फाइल किया 113 पन्नों का हलफनामा
सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने 113 पन्नों का हलफनामा फाइल किया। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। सरकार ने बताया कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें इसकी अनिवार्यता को ‘निजता के अधिकार’ का हनन बताया गया है।
UIDAI को सरकार ने सुरक्षित बताया
सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन अथवा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था। साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है। लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है।…Next
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