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अंशु प्रकाश से हाथापाई के दौरान केजरीवाल के घर थे 11 लोग, CM से हो सकती है पूछताछ!

दिल्ली में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां कुछ दिनों पहले दिल्ली में सीलिंग का मुद्दे पर गरम था वहीं, अब केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उनकी पार्टी ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की है। मामले की चांज अभी चल रही है। इसमे आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान ने भी जामिया नगर थाने सरेंडर कर दिया। दोनों को ही कल रात जेल में गुजारनी पड़ी। ऐस में अब मामला ये सामने आ रहा है कि केजरीवाल और अंशु की मुलाकात के दौरान सीएम के साथ करीब 11 विधायक और मौजूद थे।

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सीसीटीवी से आई कुछ तस्वीरें

जहां आपको दो विधायक जेल में है वहीं अब 11 और विधायकों के वहां मौजूद होने का बात कह जा रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को सीएम हाउस के अंदर जाते हुए सीसीटीवी की तस्वीरों को तो पूरी दुनिया देख चुकी है। इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को सीएम हाउस के अंदर पहुंचते देखा जा सकता है।



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11 विधायक थे सीएम हाउस के अंदर

सीएम हाउस के अंदर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। लेकिन जांच में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो हैं। अजय दत्त (अंबेडकर नगर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), रितुराज गोविंद (किरारी), मदन लाल (कस्तुरबा नगर), प्रवीण कुमार (जंगपुरा), दिनेश मोहनिया (संगम विहार), संजीव झा (बुरारी) और नितिन त्यागी (लक्ष्मी नगर) भी वहां मौजूद थे। वहीं, इनमें से दो ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और देवली से विधायक प्रकाश जरवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं।


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मेडिकल रिर्पोट में मिले चोट के निशान

जहां एक तरफ आप के विधायकों की गिरफ्तारी हो रही है वहीं पार्टी इन आरोपो से इंकार कर रही है। लेकिन अंशु प्रकाश की मेडिकल रिर्पोट इस ओर इशारा कर रह है कि 19 फरवरी की रात को उनपर हमला हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट में अंशु प्रकाश के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अंशु प्रकाश के होंठ पर कटने का निशान, गालों पर सूजन और चेहरे पर चोट के निशान है।


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सीएम-डिप्टी सीएम से भी हो सकती है पूछताछ

इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले में दर्ज धारा-120 बी और 34 आईपीसी का मतलब आपराधिक साजिश और समान नीयत है। ऐसे में कानून कहता है कि घटना के वक्त घटनास्थल पर जो भी शख्स मौजूद होंगे, उन सभी से जरूरत पड़ने पर पुलिस पूछताछ कर सकती है, फिर चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना मौजूद हों।


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आप को दो विधायक जेल में

दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें तीसहजारी कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, कोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए दोनों आप विधायकों ने जमानत अर्जी दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों विधायकों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।…Next


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