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आधार-पैन को जोड़ने का आखिरी दिन आज, इन आसान तरीकों से करें लिंक

केंद्र की मोदी ने सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसे लिंक करने का आज यानि 31 अगस्त आखिरी दिन है. बिना इसे लिंक किए आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे. अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आपको बताते हैं कि कैसे आप आसान तरीके से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.

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फोन के SMS से भी लिंक होगा आधार नंबर

आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना आसान कर दिया है, अब अब लोग अपने आधार को पैन के साथ लिंक करने के लिए एसएमएस (SMS) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आयकर विभाग की तरफ से एसएमएस सेवा शुरू की गई है. सबसे पहले आपको अपने फोन में कैपिटल लैटर में यूआईडीपीएएन (UIDPAN) लिखकर स्पेस छोड़कर अपनी आधार संख्या लिखनी होगी और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या लिखनी होगी और इसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा.







ऑनलाइन की भी है सुविधा

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जाकर आपको लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. वेबसाइट पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें. इस पेज पर पहुंचते ही आपको अपने आधार और पैन का नंबर भरना होगा. एक कैप्चा कोड होगा जिसे आपको भरना होगा और सबमिट करते ही आपका ऑनलाइन फॉर्म पूरा हो जाएगा. अगर आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है तो इस बात का भी मैसेज आ जाएगा.



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आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है

आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया. आधार के जरिए मिलने वाली बायोमेट्रिक सुविधा से टैक्स विभाग को टैक्स फर्जीवाड़ा पकड़ने में आसानी होगी. वहीं टैक्स चोरी और एक से अधिक पैन नंबर की समस्या पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.



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अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो आपका पैन रद्द हो सकता है. पैन रद्द हो जाने की वजह से आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे…Next


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