केंद्र सरकार ने डीयू, जेएनयू, आईआईटी दिल्ली, इग्नू और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन सहित सैकड़ों संगठनों पर विदेशी चंदा लेने की रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता विनियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत इन संस्थानों के पंजीकरण को इस आधार पर रद्द किया है कि इन सभी ने लगातार पांच वर्षों से वार्षिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है। नियमानुसार एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराए बिना कोई भी संस्थान विदेशी सहायता हासिल नहीं कर सकता। साथ ही इस कानून के तहत पंजीकृत संस्थान को अपनी आय-व्यय का सालाना रिटर्न सरकार को हर साल पेश करना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने वाले संस्थानों का एफसीआरए के तहत पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है।
कई संस्थान हैं शामिल
इस प्रावधान का पालन नहीं करने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत पंजीकरण रद्द किए गए शिक्षण संस्थानों की सूची में पंजाब विश्वविद्यालय, दून स्कूल एसोसिएशन, दिल्ली स्थित गार्गी कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और लेडी इरविन कॉलेज शामिल हैं। वहीं, मंत्रालय की कार्रवाई के दायरे में शिक्षण संस्थानों के अलावा उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, फिक्की, दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और सामाजिक आर्थिक विकास फांउडेशन भी शामिल हैं। सामाजिक संगठनों में डॉ. राम मनोहर लोहिया इंटरनेशनल ट्रस्ट और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को भी विदेशी सहायता लेने से प्रतिबंधित करते हुए इनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
जारी की गई थी नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इस कार्रवाई के दायरे में आए संस्थान वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक आय-व्यय का वार्षिक रिटर्न जमा करने में नाकाम रहे हैं। कार्रवाई से पहले इन संस्थानों को 14 जून को नोटिस जारी करके 23 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। इस वजह से एफसीआरए के तहत इनका पंजीकरण रद्द किया गया है।
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