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ATM और चेकबुक से पैसा निकालने वालों को राहत, नहीं लगेगा GST

अक्सर लोग बड़े अमाउंड का पेमेंट करने के लिए चेकबुक का ही इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही अक्सर एटीएम का भी तीन से ज्यादा बार भी हो ही जाता है। ऐसे में बैंकों की एटीएम निकासी और चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, जो लोग क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं और कई बार लेट पेमेंट करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18% जीएसटी लागू होगा। इस स्पष्टीकरण के बाद बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का विवाद सुलझ गया है।

Shilpi Singh
Shilpi Singh4 Jun, 2018

 

 

चेकबुक और बैंक एटीएम को जीएसटी से बाहर रखा गया है

अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम विड्रॉल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा चेकबुक जैसी फ्री सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा।

 

 

वित्तीय सेवा विभाग ने टैक्स न लगाने का आग्रह किया था

पिछले महीने जीएसटी महानिदेशालय की तरफ से एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बड़े बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया था। बैंकों को 2012-17 की अवधि के लिए टैक्स देने को कहा गया था। इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से इन सेवाओं (चेक बुक और एटीएम) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए टैक्स न लगाने का आग्रह किया था। बैंकिंग सेवाएं वित्तीय सेवा विभाग और जीएसटी राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। दोनों विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।

 

 

ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स वसूली में बैंकों को थी परेशानी

बैंक मिनिमम बैलेंस रखने पर ग्राहकों को कुछ सुविधाएं मुफ्त देते हैं। इसमें महीने में तीन से पांच बार एटीएम से पैसे निकालना, डेबिट कार्ड जारी करना, सीमित संख्या में चेक बुक देना भी शामिल हैं। बैंकों की समस्या थी कि वे ग्राहकों से बैक डेट से टैक्स नहीं वसूल सकते। हालांकि, इसके लागू होने पर टैक्स का बोझ ग्राहकों पर ही आता।

 

 

यहां भी नहीं देनी होगी जीएसटी

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को देश के हवाईअड्डों की ‘ शुल्क मुक्त ’ दुकानों से सामान खरीदारने पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) नहीं देना होगा और राजस्व विभाग जल्दी ही इस छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी करेगा। एक अधिकारी ने यह बात कही. इससे पहले अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की नई दिल्ली पीठ ने मार्च में दी गयी एक व्यवस्था में कहा था हवाईअड्डों पर ‘ शुल्क मुक्त ’ दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर जीएसटी लगेगा।…Next

 

 

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