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PAN कार्ड आवेदन में बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को होगी सहूलियत

PAN (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह नोटि‍फिकेशन इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है। पैन नंबर के लिए नया अप्‍लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है, जानिए किन लोगों के लिए हुआ है यह बदलाव।

 

 

 

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ट्रांसजेंडर्स को पैन के लिए अप्‍लीकेशन फॉर्म में एक नया टिक बॉक्‍स मिलेगा। यह नोटि‍फिकेशन इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है। इसमें पैन नंबर के लिए नया अप्‍लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है।

 

 

ट्रांसजेंडर्स के लिए बोर्ड को कुछ सुझाव मिले थे, जिनके बाद टैक्‍स नियमों में संशोधन किया गया। ट्रांसजेंडर कम्‍युनिटी के लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी दिक्‍कत उठानी पड़ती थी और यह समस्‍या और गहरा गई थी। आधार में थर्ड जेंडर का प्रावधान तो किया गया था, लेकिन पैन में नहीं था। इसलिए ट्रांसजेंडर आधार से अपना पैन लिंक करने में सक्षम भी नहीं थे। नया बदलाव फॉर्म 49 ए (भारतीय नागरिकों के लिए पैन अप्‍लीकेशन फॉर्म) में दिखाई देगा।

 

 

पैन एक 10 डिजिट का यूनिक अल्‍फान्‍यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से इंडिविजुअल और कंपनियों को जारी किया जाता है। सरकार ने आधार को आईटीआर फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया है।

 

 

इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139 एए (2) के तहत प्रत्‍येक व्‍यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और आधार लेने के लिए पात्र है, उसे अपना आधार नंबर टैक्‍स अथॉरिटीज को देना अनिवार्य होगा।Next

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