पिछले दिनों सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 11 लाख 44 हजार पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिये गये हैं. इसके साथ ही कई हजार फर्जी पैन कार्ड की भी पहचान की गयी है. वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा संसद में दी गयी जानकारी के अनुसार 11 लाख से अधिक पैन कार्ड बंद कर दिये गये हैं. ऐसा उन मामलों में किया गया है, जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिये गये थे.
एक ही पैन कार्ड
गंगवार ने बताया कि 27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन कार्ड की पहचान की गई, जिसमें एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिए गए हैं. अब इन पैन को बंद कर दिया गया है. नियम है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होना चाहिए.
ऐसे जांच सकते हैं पैन कार्ड की वैलिडिटी स्टेटस
1. PAN card की वैधता जानने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. यहां स्क्रीन में बायीं तरफ नज़र आ रहे नो योर पैन बटन पर क्लिक करें.
2. अगले पेज पर नाम, स्टेटस और मोबाइल नंबर जैसी अन्य जानकारियां पूछी जाएंगी. मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, जिसे आपने पैन कार्ड फॉर्म में दिया था, क्योंकि यूज़र वेरिफिकेशन के लिए इसी नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा.
3. सभी ब्योरा देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद अगले पेज पर वो ओटीपी डालें, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है.
4. अगर आपके नाम पर कई पैन कार्ड हैं, तो आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे पिता का नाम.
5. मांगी गई जानकारियां देने के बाद आप अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी स्टेटस जांच सकेंगे. इसके अलावा उन पैन कार्ड का भी पता चलेगा जो एक्टिव हैं.
6. पैन कार्ड की वैलिडिटी स्टेटस जांचने के लिए आपके द्वारा दी गई जानकारियां सही होनी चाहिए. ये जानकारियां पैन कार्ड आवदेन में दी गई जानकारियों से मेल खानी चाहिए.
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना जरूरी
पिछले दिनों सरकार ने करदाताओं से 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा था. 31 अगस्त तक आधार से पैन लिंक नहीं होने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा…Next
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