पाकिस्तान के लोगों, मीडिया और सेना में अप्रासंगिक हो चुके पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जो पांच साल बाद अपने वतन लौटे थे, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं.
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इस्लामाबाद कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश दिए हैं. यह आदेश पूर्व राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जजों को निलंबित करने और उन्हें हिरासत में लिए जाने के मामले में दिए गए हैं. ऐसी खबर है कि कोर्ट के आदेश मिलते ही मुशर्रफ कोर्ट परिसर से फरार हो गए.
जानकारी के मुताबिक मुशर्रफ इस मामले की सुनवाई के लिए यहां पेश हुए थे. लेकिन जैसे ही उनकी जमानत की अर्जी जज ने खारिज की और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, मुशर्रफ तुरंत कोर्ट से निकले और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुरंत अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर वहां से फरार हो गए. पूर्व राष्ट्रपति इस मामले में कोर्ट से पहले ही भगोड़ा करार दिए जा चुके हैं.
क्या है मामला
गौरतलब है कि जनरल मुशर्रफ पर अपने शासन काल के दौरान आपातकाल लागू करने का आरोप है. नवंबर 2007 में मुशर्रफ ने 60 जजों को नजरबंद किया था. 2009 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. इसी मामले में अब उनकी जमानत रद्द की गई है. पिछले सप्ताह इस मामले में उन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने छह दिन की जमानत देते हुए राहत दी थी. लेकिन कोर्ट ने इसके बाद उन्हें सरेंडर करने के आदेश भी दिए थे.
चुनाव लड़ने आए थे मुशर्रफ.
आने वाले 11 मई, 2013 को पाकिस्तान में संसदीय चुनाव होने है. मुशर्रफ जो सत्ता में अपनी धमाकेदार वापसी के लिए वतन लौटे थे लेकिन पिछले दिनों संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन न्यायाधीकरण ने चितराल सीट से उनके नामांकन को रद्द कर दिया था. हालांकि पहले सिर्फ इसी सीट से उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया था. इसके पहले कराची, पंजाब प्रांत के कसूर और इस्लामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उनके नामांकन रद्द कर दिए गए थे.
मुशर्रफ पर और भी कई आरोप
जनरल परवेज मुशर्रफ पर अपने कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में आरोप है कि उन्होंने भुट्टों की हत्या से पहले उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराए थे. इस मामले में उनकी संलिप्तता के चलते उनकी गिरफ्तारी का रेड वारंट जारी किया गया था. इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बलूचिस्तान के जनजातीय नेता नवाब अकबर बुग्ती की हत्या करवाई.
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जनरल परवेज मुशर्रफ , पाकिस्तान, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट.
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