जेजेबी) ने फैसला सुना दिया। जेजेबी के फैसले के अनुसार आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा। जेजेबी ने कहा कि आरोपी छात्र को बालिग माना जाएगा और उसी के अनुसार उस पर केस चलेगा। इसी के साथ जुवेनाइल कोर्ट ने प्रद्युम्न मर्डर केस को डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इससे पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद जेजेबी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने याचिका दाखिल कर की थी मांग
इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने जुवेनाइल कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले। प्रद्युम्न के माता-पिता ने भी बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है। ऐसे अपराध विकृत और वयस्क मानसिकता के अपराधी ही कर सकते हैं। ऐसे में जेजेबी उसे बालिग मानकर अधिकतम सजा दिलाने का रास्ता साफ करे। अब जेजेबी ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
जेजेबी ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
इससे पहले आरोपी छात्र ने याचिका लगाई थी कि सीबीआई के चार्जशीट दायर करने तक उसके खिलाफ नाबालिग की तरह ही केस चलाया जाए। आरोपी ने जेजेबी के सामने जमानत याचिका भी लगाई थी, जिस पर सीबीआई को नोटिस जारी हुआ था। 15 दिसंबर को आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जेजेबी ने कहा था कि इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश है। आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और सबूतों को मिटाया जा सकता है। बोर्ड ने सीबीआई को आरोपी छात्र का फिंगर प्रिंट लेने की इजाजत भी दे दी थी।
पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर को किया था अरेस्ट
देश भर को झकझोर देने वाले इस मर्डर केस में पुलिस ने पहले स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानते हुए अरेस्ट किया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद सीबीआई की जांच टीम ने माना कि पुलिस ने जांच में काफी लापरवाही बरती। जांच एजेंसी ने रायन स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को हत्यारा मानते हुए गिरफ्तार किया। अब जेजेबी ने आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है, तो सीबीआई उसके लिए अधिकतम सजा की मांग करेगी…Next
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