अगर इंसान अपनी जिंदगी में कोई गलत काम करता है तो उसकी जिंदगी गुजर जाती है उस बुरे काम से छुटकारा पाने की. तब तो वह कितनी भी कोशिश कर ले वह यही सोचता है कि आखिर मैंने यह काम किया ही क्यों?
Sanjay Dutt profile in hindi) भी आज यही सोच रहे होंगे. मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में गुरुवार को देश की सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए फिल्म स्टार संजय दत्त को पांच साल जेल की सजा सुनाई है जबकि याकूब मेमन को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी है.
क्या है आरोप
मुंबई में 1993 सीरियल बम ब्लास्ट में मामले में संजय दत्त को एके 56 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन पर दाऊद गिरोह से हथियार लेने के आरोप लगे थे. कहा गया कि संजय दत्त ने दाऊद के भाई अनीस को फोन कर ये हथियार मंगाए. हालांकि बाद में संजय दत्त ने एक एके 56 राइफल रखी और बाकी लौटा दी. उन्हें पुलिस ने टाडा के तहत गिरफ्तार किया था. 12 मार्च, 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की मृत्यु हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे. इस हमले में 28 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हुई थी.
टाडा कोर्ट में चार्जशीट
हमले के बाद पुलिस ने विशेष टाडा कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल की जिसके तहत कुल 123 लोगों पर आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई. 2006 में इस मामले की सुनवाई खत्म हुई. टाडा कोर्ट ने 100 आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराया. दाऊद इब्राइहिम, टाइगर मेनन और उसका भाई याकूब मेमन को इस हमले का मास्टर माइंड बताया गया. इनमें से 12 दोषियों को फांसी की सजा, 20 को उम्रकैद और 67 को 3 से 14 साल तक की सजा सुनाई गई, हालांकि संजय दत्त टाडा के आरोपों से बरी हो गए.
संजय दत्त इस अपराध के लिए लगभग 18 मीहेने की सजा पहले ही काट चुके हैं. अब फैसले के बाद उन्हें साढ़े तीन वर्ष और जेल की सलाखों के अंदर गुजारने होंगे. फैसले के बाद अब संजय दत्त को चार सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा.
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