दुनियाभर में अतिक्रूर पाप के लिए कानूनन दंड स्वरूप मौत की सजा दी जाती है। भारत समेत दुनियाभर में कई देश हैं जो अपराधी को अलग अलग तरीके से मौत की सजा देते हैं। इन तरीकों में फांसी, गोली मारना और जहर के इंजेक्शन से मौत देना प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत में महीने ही निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी के जरिए मौत की सजा दी गई।
दुनियाभर में मौत का कानून अलग अलग
मौत की सजा देने के मामले में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं। इन कानूनों में कई देश समय समय पर परिवर्तन भी करते रहते हैं। इसी क्रम में कट्टर इस्लामिक देश सउदी अरब ने गंभीर अपराध करने वालों की मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया है।
सउदी किंग सलमान का आदेश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सउदी अरब के किंग सलमान के नए आदेश में मौत की सजा के कानून को बदला गया है। अब सउदी अरब में मौत की सजा नाबालिगों और कैदियों को नहीं दी जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले ही किंग सलमान ने दोषियों को सरेआम कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है।
भारत समेत इन 9 देशों में फांसी
भारत में मौत की सजा देने का एकमात्र तरीका फांसी है। 20 मार्च को निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, जिंबाब्वे, बारबाडोस, मलेशिया, तंजानिया, बोत्सवाना और जांबिया में फांसी के जरिए दोषी को सजा—ए—मौत दी जाती है।
यहां गोली मारते हैं और जहरीला इंजेक्शन देते हैं
दुनिया के कई देशों में दोषी को फायरिंग के जरिए गोली मारकर मौत की सजा कानून है। जबकि कुछ देशों में जहरीला इंजेक्शन देकर मौत देने का कानून है। थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, चिली, यमन, इंडोनेशिया, आर्मीनिया, टोगा, बहरीन और घाना में फायरिंग के जरिए गोली मारकर मौत दी जाती है। जबकि फिलीपींस और चीन में जहरीला इंजेशन दिया जाता है। चीन में गोली मारकर भी मौत की सजा देने का कानून है।
मौत के सबसे ज्यादा तरीके अपनाता है अमेरिका
दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका अपने यहां मौत की सजा पाए दोषियों को चार अलग अलग तरीकों से मारता है। अमेरिका में मौत की सजा का कानून अलग अलग तरह के दोषियों पर अलग अलग तरह से लागू होता है। यहां 4 तरीकों से मौत देने का कानून है। इनमें फांसी देना, गोली मारना, करंट लगाना और जहरीली गैस के जरिए मौत देना शामिल है।
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