केंद्र सरकार सात रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेज रही है। इस मामले में प्रशांत भूषण की तरफ से न्यायिक दखल की मांग की गई थी। प्रशांत भूषण की याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। केंद्र सरकार ने बेंच को बताया कि ये 7 रोहिंग्या 2012 में भारत में घुसे थे और इन्हें फॉरेन ऐक्ट के तहत दोषी पाया गया था।
साल 2012 में किया गया था गिरफ्तार
सात रोहिंग्या लोगों को विदेशी कानून के उल्लंघन के आरोप में 29 जुलाई, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। काचार जिले के अधिकारियों ने बताया कि जिन्हें वापस भेजा जाएगा उनमें मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद युनूस, सबीर अहमद, रहीम उद्दीन और मोहम्मद सलाम शामिल हैं। इनकी उम्र 26 से 32 वर्ष के बीच है।
भारत में रहते हैं 14,000 से अधिक रोहिंग्या
भारत सरकार ने पिछले साल संसद को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर में पंजीकृत 14,000 से अधिक रोहिंग्या भारत में रहते हैं। हालांकि, मदद प्रदान करने वाली एजेंसियों ने देश में रहने वाले रोहिंग्या लोगों की संख्या करीब 40,000 बताई है।
प्रशांत भूषण की इन दलीलों का सुप्रीम कोर्ट पर नहीं पड़ा कोई असर
प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHCR) के अधिकारों को रोहिंग्याओं की इच्छा जानने को कहे। भूषण ने कहा इससे यह पता लगाया जाए कि क्या रोहिंग्या वहां जाएंगें जहां उनका भयानक नरसंहार हुआ था। हालांकि चीफ जस्टिस गोगोई की बेंच ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका खारिज होने के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रोहिंग्याओं के जीवन के अधिकार की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। इसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम हम जीवन के अधिकार के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से अवगत हैं और किसी को इसे याद दिलाने की जरूरत नहीं…Next
Read More :
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमेरिका से इतना अलग है भारत का आधार
20 मौतों में से एक की वजह शराब, WHO की 500 पन्नों की रिपोर्ट में सामने आई ये बातें
Read Comments