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राम जन्म-भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई, जानें केस की अहम बातें

आज से सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि को लेकर सुनवाई होगी और ये सुनवाई रोजाना चलेगी। सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वो इस मामले को आस्था की तरह नहीं बल्कि जमीनी मामले के विवाद की तरह देख रहे हैं। शीर्ष अदालत में साल 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों की सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच करेगी।

 

 

राम जन्‍मभूमि मामले से जुड़ी 10 बातें

1. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सबसे पहले यह तय करेगा कि मामले के सभी पक्षकारों को किन-किन बिंदुओं पर बहस करनी है और बहस की रूपरेखा क्या होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच इस मामले की सुनवाई करेंगे।

 

 

2. 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने हुई मीटिंग में सभी पक्षों ने कहा कि कागजी कार्रवाई और अनुवाद का काम लगभग पूरा हो गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कागजी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा करने के आदेश दिए थे।

 

3. रामायण, रामचरितमानस व गीता आदि के जो दस्तावेज हाईकोर्ट में सुनवाई में थे उनका भी अंग्रेज़ी में अनुवाद का काम हो चुका है।

 

4. 9 हजार से ज्यादा पन्नों के हिन्दी, पाली, उर्दू, अरबी, पारसी, संस्कृत आदि सात भाषाओं के अदालती दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद पूरा हो चुका है। कोर्ट के आदेश पर अनुवाद का यह काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है।

 

5. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा था कि कम से कम 7 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करे।

 

6. उत्तर प्रदेश के सेन्ट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने इस विवाद के समाधान की पेशकश करते हुए न्यायालय से कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल से ‘‘उचित दूरी’’ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है।

 

7. राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला।

 

8. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि विवादित लैंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए, जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए जबकि बाकी का एक तिहाई जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए।

 

9. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं, दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी। इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई।

 

 

10. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद से यह मामला लंबित है।…Next

 

 

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