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सीबीआई का क्या है इतिहास, ये खास बातें बहुत कम लोग जानते हैं!

कुछ दिनों से देश में सीबीआई से जुड़ी खबरें राजनीति के गलियारों के साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। ऐसे में सीबीआई को लेकर आम लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एंजेसी की शुरुआत कैसे हुई? आइए, हम आपको बताते हैं सीबीआई का इतिहास और इससे जुड़ी खास बातें।

Pratima Jaiswal
Pratima Jaiswal26 Oct, 2018

 

 

ब्रिटिश सरकार की स्पेशल पुलिस सेल ऐसे बनी सीबीआई
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जांच के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना की। युद्ध के बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 1946 के प्रावधानों के तहत इस एजेंसी का संचालन होता रहा। अभी भी सीबीआई का संचालन इसी कानून के तहत होता है। शुरू में तो इसके जिम्मे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच थी लेकिन धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ता गया।
1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर दिया। इसके संस्थापक निदेशक डी।पी।कोहली थे। उन्होंने 1963 से 1968 तक अपनी सेवा प्रदान की। बाद के सालों में आर्थिक अपराधों के अलावा और अन्य अपराधों की जांच भी खास आग्रह पर सीबीआई को दी जाने लगी। खासतौर पर धोखाधड़ी और अपराध के हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को मिलने लगा। सीबीआई सक्षम और प्रभावी ढंग से काम कर सके इसके लिए 1987 में इसकी दो शाखाएं गठित की गईं। एक शाखा भ्रष्टाचार निरोधी (ऐंटि करप्शन) डिविजन और दूसरी स्पेशल क्राइम डिविजन थी।

 

कैसे की जाती है सीबीआई जांच की मांग
अगर कोई राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले की जांच का सीबीआई से आग्रह करती है तो सीबीआई को पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 1946 के मुताबिक, अगर राज्य या केंद्र सरकार सहमति की अधिसूचना जारी करती है तो सीबीआई मामले की जांच की जिम्मेदारी ले सकती है। भारत का सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट भी मामले की जांच का सीबीआई को आदेश दे सकते हैं।

 

 

ऐसे होती है सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक कमिटी करती है। कमिटी में पीएम, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किया गया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल होते हैं।

 

सीबीआई की खास बातें
सीबीआई डायरेक्टर इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारियों जैसे डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और अडिशनल डायरेक्टर को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
सीबीआई डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (कार्मिक प्रशिक्षण) विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। डीओपीटी आईएएस अधिकारियों की काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यह रोचक बात है कि सीबीआई में एक भी आईएएस अधिकारी नहीं होता फिर यह डीओपीटी के अधीन है।
सीबीआई अधिकारियों की कोई खास वर्दी नहीं होती है…Next

 

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