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जम्मू-कश्मीर में इस वजह से लगता है राज्यपाल शासन, ये है वजह

बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू्-कश्मीर में राज्यपाल शासन की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रपति को भेजे गये एक पत्र में राज्य में केन्द्र का शासन लागू करने की सिफारिश की थी। इसकी एक प्रति केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गयी थी। राष्ट्रपति ने राज्यभपाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में राज्यपाल शासन लागू हो गया है।

Shilpi Singh
Shilpi Singh20 Jun, 2018

 

 

धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लगता है

जम्मूल-कश्मीर में भारत के अन्ये राज्यों की तरह राष्ट्र पति शासन नहीं लगता है। जम्मू – कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में छह माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है लेकिन ऐसा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। भारत का संविधान जम्मू – कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है और यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अलग संविधान और नियम हैं। देश के अन्य राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

 

 

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं एनएन वोहरा  

राज्यपाल शासन के अंतर्गत राज्य विधानसभा या तो निलंबित रहती है या उसे भंग कर दिया जाता है। वर्तमान में जम्मूय कश्मीपर के राज्यपाल एनएन वोहरा हैं। वोहरा को जून 2008 में राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्हें 2013 में फिर से राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया था। वह उन चुनिंदा राज्यपालों में से एक है जिन्हें संप्रग सरकार ने नियुक्त किया था और जो भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार में भी अपने पद पर बने हुए हैं। …Next

 

 

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