बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई में फैमिली कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को अपनी पत्नी को गुजारा भत्त्ता देने का आदेश दिया है। बता दें कि दोनों के बीच लंबे समय से अनबल चल रही है और मुकदमा कोर्ट में है।
शादी के कुछ महीने बाद ही विवाद
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव राज्य के बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। 2018 में ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की शादी धूमधाम से संपन्न कराई गई थी। विवाह के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच विवाद हो गया जो कोर्ट तक पहुंच गया। ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी, समेत कई लोगों पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। वहीं, तेज प्रताप यादव की मां की ओर से भी ऐश्वर्या पर आरोप लगाए गए हैं।
ऐश्वर्या ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया
विवाद के बाद ऐश्वर्या ने भरण पोषण संबंधी याचिका 13 नवंबर 2019 को पटना के फैमिली कोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान 17 दिसंबर को ऐश्वर्या ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ससुरालियों ने घर से निकाल दिया है। ऐसे में उनके पास रहने के लिए और भरण पोषण के लिए पैसे नहीं है। इस बात की पुष्टि बिहार पुलिस की महिला हेल्पलाइन ने कोर्ट में की है। कोर्ट में ऐश्वर्या ने बताया कि तेज प्रताप उनके साथ न रहकर अलग रहते हैं।
फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया
सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेज प्रताप यादव पर शिकंजा कसते हुए अपना फैसला सुना दिया है। पटना फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तेज प्रताप पत्नी ऐश्वर्या के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में उनके रहने, खाने और मुकदमा लड़ने का खर्च वहन करना होगा। आदेश में कहा कि तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या को प्रति महीने उनके रहने और खाने के लिए 22 हजार रुपये देंगे। इसके अलावा चल मुकदमे के खर्च का पैसा भी वह ऐश्वर्या को देने के साथ दो लाख रुपये अन्य देंगे।…NEXT
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