अक्टूबर के आते ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोगों की प्लानिंग कुछ न कुछ खरीदने की होती है। अगर आप भी दिवाली के वक्त नए-नए ऑफर्स को जानने और कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए, कुछ भी नया करने से पहले ये खबर पढ़ लीजिए।
आज 1 अक्टूबर है और आज से क्या-क्या बदलने वाला है। आइए, डालते हैं 5 चीजों पर नजर।
ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगी महंगी
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के प्रावधान लागू हो जाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों को TCS के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं।
ब्याज दरें बढ़ेगी
अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत पर ब्याज दरें बढ़ने जा रही हैं। इसके तहत सुकन्या समृद्धि स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP)और पोस्ट ऑफिस की कई जमाओं पर पहले से 0।40 फीसदी तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।
राजनीति पार्टी को ऐसे दे सकेंगे चंदा
किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) खरीद सकेंगे, इनकी बिक्री 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है।
कॉल ड्रॉप पर लगेगा जुर्माना
कॉल ड्रॉप को फिर से रोकने की दिशा में ट्राई ने कहा है कि नए पैरामीटर के प्रभाव में आने से मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कॉल ड्रॉप की परिभाषा में 2010 के बाद पहली बार बदलाव किया गया।
लोन हो जाएगा महंगा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में 0।2 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है…Next
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