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पेंशन के लिए आधार अब जरूरी नहीं

केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। बीते दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि बैंक खातों से आधार लिंक न होने की वजह से रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिलने में दिक्कत पेश आ रही हैं। इस बारे में सरकार ने स्थि‍ति साफ कर दी है। कार्मिक राज्‍य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह स्‍पष्‍ट कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं है। स्‍टैंडिंग कमेटी ऑफ वोलैंट्री एजेंसीस की 30वीं बैठक में उन्‍होंने कहा कि, ‘बैंकों में जाए बगैर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए टेक्‍नोलॉजी सक्षम एक अतिरिक्‍त सुविधा है। केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है’।

Shilpi Singh
Shilpi Singh15 May, 2018

 

 

जरूरी नहीं रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आधार 

ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बैंक अकाउंट से आधार लिंक न होने के कारण कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लेने में मुश्किलों का सामना करने की खबरें सामने आई थीं। ऐसे में जितेंद्र सिंह के इस बयान से रिटायर कर्मचारियों को खासी राहत मिलेगी। मंत्री ने यह स्‍पष्‍ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है।

 

 

आधार 12 अंकों का एक नंबर है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, आधार 12 अंकों का एक नंबर है, जिसे यूनिक आइडेंटि‍फिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है, यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपयोग होता है। सरकार और कोर्ट ने इसे कई जगहों से लिंक करने की बात कही थी, जिसमे से बैंक,पैन,फोन नंबर आदि हैं।

 

 

61.17 लाख हैं पेंशनर्स 

देश में इस समय 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनर्स हैं, ऐसे में जाहिर है कि अगर किसी भी कर्मचारी के पास आधार नहीं है तो उसे अपनी पेंशन में खआस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बयान के बाद मुश्किलें जरुर कम होंगी। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए की गई है, ग्रेच्युटी की सीलिंग को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर प्रति माह 1,000 रुपए किया गया है। साथी ही कॉन्स्टैंट अटेंडैंस अलाउंस को 4,500 रुपए से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। फाइनेंस बिल, 2018 में अर्जित इंटरेस्ट पर स्टैंडडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनेफिट्स भी दिए गए हैं।…Next

 

 

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