आयकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब से आय कर रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुये आयकर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुये कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आबंटन के लिये आधार अनिवार्य होगा परंतु बैंक खातों के लिये आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।
ऐसे कराएं लिंक
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www।incometa&indiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
यहां पर बाई तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
आयकर विभाग के अनुसार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर भी आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं…Next
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