घर एक ऐसा सपना होता है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग हकीकत में बदलना चाहते हैं लेकिन वो खुशकिस्मत लोग ही होते हैं, जिनका अपना आशियाना हो पाता है। वहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, जिनके पास घर तो होता है लेकिन उनकी नौकरी दूसरे शहर में लग जाती है ऐसे वो उस शहर में फ्लैट या पीजी लेकर रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना घर बेचकर नए शहर में घर लेना चाहते हैं या फिर किसी और वजह से अपना घर बेचना चाहते हैं ऐसे में उन्हें घर खरीदते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों को जांच लेना चाहिए।
शेयर सर्टिफिकेट
सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट देता है, इससे प्रॉपर्टी बेचने वाले की मेंबरशिप का भी पता चल जाता है। अगर सेलर सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो समझ जाइए कि यह प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही नहीं है।
एनओसी
किसी भी सोसइटी में प्रॉपर्टी खरीदने में एनओसी काफी अहम होता है। इससे पता चलता है कि ट्रांसफर में कोई समस्याे तो नहीं है। इसके अलावा एनओसी सर्टिफिकेट यह भी बताता है कि प्रॉपर्टी सेलर किसी तरह का डिफॉल्ट र तो नहीं है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीद में एनओसी आवश्यरक है।
भूमि रिकॉर्ड की जानकारी
अगर आप खेती की जमीन, कॉमर्शियल प्लॉसट ले रहे हैं, तो इसके भी दस्तावेजों को जांच लें। खेती की जमीन के दस्तामवेजों की जानकारी राज्यै सरकार के राजस्वच विभाग से मिल जाएगी। जमीन के वर्तमान खसरा नंबर से जमीन के पुराने से लेकर आज तक के रिकार्ड की फोटोकॉपी तहसील ऑफिस और जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त की जा सकती है। वहीं कॉमर्शियल प्लॉाट के पेपरों की जानकारी लोकल अथॉरिटी से मिल जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच
शहरी इलाकों में जमीन का रेगुलेशन जोन वाइज किया जाता है इसलिए प्रॉपर्टी लेने से पहले लोकल विकास प्राधिकरण में जाकर उसके जोनल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। यह सुनिश्चिात करें कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं वह रेजिडेंशियल जोन में है। अगर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रिदयल जोन में है तो उसमें निवेश बिल्कु ल न करें क्यों कि ऐसे इलाकों में रेजिडेंशियल इमारत बनाना अवैध है।
लैंड यूज में बदलाव
कई बार कृषि जमीन का यूज बदलकर उसे गैर कृषि इस्ते्माल के लिए कर दिया जाता है। अगर जमीन इस तरह की है तो तहसीलदार या अन्यय संबंधित अधिकारी के यहां फीस के साथ आवेदन कर इसका एंडोर्समेंट ऑर्डर हसिल करें…Next
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