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अपनी कमाई के हिसाब से जानें अब कितना देना पड़ेगा टैक्‍स

बजट के बाद लोग उसका हर स्‍तर पर विश्‍लेषण करने में लगे हैं। किसे क्‍या फायदा हुआ और किसे क्‍या नुकसान, इसे लेकर हर ओर चर्चाएं हैं। लोगों को उम्‍मीद थी कि इस बजट में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली वेतन भोगी वर्ग यानी सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि, 40 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा जरूर दिया गया है, लेकिन मेडिकल रीइंबर्समेंट की छूट और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज का डिडक्शन खत्म होने से यह लगभग वहीं पहुंचा देता है। आइये आपको बताते हैं कि टैक्सेबल इनकम वाले अलग-अलग वर्ग को टैक्स में कितनी राहत या कितनी मार पड़ी है।


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5 लाख सालाना पर इतना फायदा


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किसी व्‍यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये है, तो इस बजट से पहले उस पर 8,024 रुपये का इनकम टैक्स बनता था। इस बजट के लागू होने के बाद टैक्‍स 7,800 रुपये हो जाएगा। इस तरह उस व्‍यक्ति की टैक्स में कुल 224 रुपये की बचत होगी यानी इस बजट के लागू होने के बाद उसे 2.8 प्रतिशत कम टैक्स देना पड़ेगा।


15 लाख सालाना आय पर ज्यादा फायदा


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अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये है, तो होम लोन पर 2 लाख रुपये, 80 C के तहत 1,5000 रुपये और 50 हजार के मेडिक्लेम डिडक्शन पर आपको आयकर में छूट हासिल है। पहले इतनी आय वाले को 1,55,262 रुपये टैक्स चुकाने पड़ते थे, लेकिन इस बजट के बाद 1,36,240 रुपये टैक्स चुकाने पड़ेंगे। इस तरह सालाना 15 लाख आय वाले व्‍यक्ति को 19,022 रुपये यानी 12.3 प्रतिशत कम टैक्स चुकाना होगा।


25 लाख सालाना आय पर हल्‍की मार


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आपकी सालाना आय 25 लाख रुपये है, तो आयकर में मिलने वाली सभी छूट के बाद इस आय वर्ग के व्‍यक्ति को पहले 4,52,932 रुपये टैक्स देने पड़ते थे। नए बजट के लागू होने के बाद इस आय वर्ग के व्‍यक्ति को 4,54,480 रुपये टैक्स देने होंगे। इस तरह सालाना 25 लाख रुपये कमाने वाले को नया बजट लागू होने के बाद 1,548 रुपये यानी 0.3 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा।


1 करोड़ सालाना आय पर ज्‍यादा मार


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सालाना आय यदि 1 करोड़ रुपये है, तो इस आय वर्ग के व्‍यक्ति पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ेगा। सालाना 1 करोड़ रुपये आय वाले व्‍यक्ति को आयकर में मिलने वाली सभी छूट के बाद पहले 30,45,504 रुपये टैक्स देने होते थे। इस बजट के बाद इस आय वर्ग के व्‍यक्ति को 30,91,088 रुपये टैक्स देने होंगे। इस हिसाब से 45,584 रुपये यानी 1.5 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा…Next


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