Posted On: 7 Mar, 2018 Common Man Issues में
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है। आधार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार से तमाम सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प खुला है, इस बारे में सरकार जो भी फैसला लेगी उसे सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा।
बढ़ सकती है डेडलाइन
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बैंक एकाउंट और अन्य सेवाओं से आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च के डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार के लिए सरकार तैयार है। हमने पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई है। अभी सुनवाई चल रही है, जरूरत के हिसाब से विचार होगा।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में की अपील
इससे पहले आधार के लिए डेटा लिए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि, आधार को लिंक करने के लिए डेडलाइन 31 मार्च है और समय कम रह गया है लिहाजा उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि काफी लोग हैं, जिन्होंने आधार से तमाम सेवाओं को लिंक नहीं कराया है। मामले की सुनवाई जारी है संविधान पीठ ने कहा कि इस पर बाद में विचार करेंगे।
क्या हुआ कोर्ट में?
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई. वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें’।
क्या कहा पीठ ने?
पीठ ने कहा, ‘ अटार्नी जनरल ने बहुत सही बिंदु उठाया है और अदालत मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा दलीलें दोहराने नहीं देगी’। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल15 दिसंबर को आधार को अनेक योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।…Next
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