महीने के खत्म होते-होते कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने लगती है। ऐसे में बहुत से काम आपको डेडलाइन से पहले ही निपटा लेने चाहिए। वहीं, मार्च का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि अगले महीने से ही नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई बड़े बदलाव होते हैं। आइए, जानते हैं अप्रैल में कौन से 10 नियम लागू होंगे, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इसे 31 तक लिंक नहीं कराया तो फिर यह 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ऐसा नहीं करने पर आप अगले वित्त वर्ष में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक के कामों में भी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
31 मार्च तक आपको वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि, छोटे करदाताओं (पांच लाख रुपए की आय तक) को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 2017-18 के रिटर्न में किसी तरह की कोई गलती की है, तो उसमें भी सुधार की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
जीएसटी रिटर्न
कारोबारियों के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में जिन कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए यह समय सीमा है। इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होंगी।
इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से आयकर के नए नियम लागू होंगे, जिनकी इस बार के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। इसमें पांच लाख रुपये आयकर सीमा पर टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये, बैंक में जमा पर 40 हजार का तक के ब्याज पर टैक्स फ्री, किराये पर टीडीएस की सीमा 2।40 लाख रुपये आदि शामिल हैं।
अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा EPFO
1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब नौकरीपेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है।
गाड़ियों में लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) देना अनिवार्य होगा। इस नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा।…Next
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