सोचिए! आपको पैसों की अर्जेंट जरूरत है और आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड इन करते हैं लेकिन आपको पैसे एटीएम में ही अटक जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आप पैसे नहीं निकाल पाते। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हो जाए तो घबराए नहीं और इन बातों को फॉलो करें। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, चाहे आप अपने बैंक के ATM का इस्तेऐमाल करें या किसी दूसरे बैंक का, कैश नहीं निकलने और अकाउंट से पैसा कटने की सूरत में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। अगर बैंक बंद हो गया है या फिर छुट्टी का दिन है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। बैंक को इसके लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा।
ट्रांजैक्शन स्लिप रखें अपने पास
फेल होने वाले ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए आप ट्रांजैक्शन स्लिप को हमेशा साथ रखें।
अगर ट्रांजेक्शटन स्लिप नहीं निकली तो आप बैंक स्टेजटमेंट ले सकते हैं।
ब्रांच में लिखित शिकायत करें और ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को अटैच करें।
ट्रांजैक्शन स्लिप इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ATM की ID, लोकेशन, समय और बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है।
एक हफ्ते में नहीं मिला पैसा तो रोजाना लगेगा 100 रुपए का फाइन
अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको रोज के हिसाब 100 रुपए फाइन देना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों को एक हफ्ते के अंदर पैसा लौटाना होगा। शिकायत का हल नहीं निकलने पर एक हफ्ते के बाद आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
अकाउंट में एक दिन में आ जाएंगे पैसे
अगर कस्टमर अपने बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है और किसी वजह से एटीएम से पैसा नहीं निकलात है तो 24 घंटे का इंतजार करना चाहिए।
बैंक अपनी तरफ से हुई गलती पर एक दिन में अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगा।
अगर मामला दूसरे बैंक के एटीएम में हुआ है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कई बार एटीएम मशीन से पैसा निकलता नहीं हैं लेकिन मशीन की लॉग बुक में पैसा डेबिट होना दर्ज हो जाता है।
अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा बैंक पैसे देने से मना कर सकता है।…Next
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