हमारे बहुत से सपने होते हैं, जैसे नया घर, प्रोफेशनल स्टडी या ट्रिप। इन सपनों को पूरा करने के लिए सेविंग्स की जरूरत होती है, ऐसे में इस मंहगाई वाले जमाने में हर कोई इतनी सेविंग नहीं कर पाता, जिससे सारे सपने पूरे हो सके। ऐसे में सरकार की ओर से कई ऐसे सेविंग प्लान है, जिससे आप बहुत कम जमा में बेहतर लाभ ले सकते हैं। जैसे पीपीएफ। अगर आपके भी पीपीएफ से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप इन पॉइंट्स में इनके जवाब जान सकते हो।
क्या है पीपीएफ
PPF यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड इंडिया पोस्ट द्वारा चलाई जा रही 9 स्माल सेविंग स्कीमों में से एक है। इंडिया पोस्ट के पास देश भर में 1।5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है। 15 साल की अवधि वाला पब्लिक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट मौजूदा समय में सालाना 8 फीसदी ब्याज दे रहा है।
कैसे खुलेगा अकाउंट
कोई भी व्यक्ति कैश या चेक के जरिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप चेक से अकाउंट खुलवा रहे हैं तो चेक भुनाने की तारीख अकाउंट खोलने की तारीख होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता है।
2-100 रुपए से भी खोल सकते हैं अकाउंट
आप 100 रुपए से भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन आपको एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा कराना होगा।
एक साल में जमा कर सकते हैं कितना पैसा
PPF अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1।5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। यह राशि आप एक बार में भी जमा कर सकते हैं या 12 किश्तों में जमा कर सकते हैं।
नॉमिनी की सुविधा
आप PPF अकाउंट खोलते समय और अकाउंट खोलने के बाद भी किसी को भी नॉमिनी बना सकते हें। इसके अलावा आप अपना PPF अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर करा सकते हैं।
माइनर के नाम पर भी खुलवा सकते हैं अकाउंट
कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी PPF अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन अगर उसके नाम पर पहले से अकाउंट है तो वह दोनों अकाउंट में मिला कर एक साल में अधिकतम 1।5 लाख रुपए ही जमा कर सकता है।
6-15 साल में मैच्योर होता है अकाउंट
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है लेकिन इसको 5 साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। यानी PPF अकाउंट के 15 साल पूरे होने के बाद आप अगले 10 साल तक इसमें और निवेश कर सकते हें।
समय से पहले बंद नहीं करा सकते अकाउंट
आप 15 साल पूरे होने पर से पहले इस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं।
इनकम टैक्स पर ले सकते हैं छूट
आप PPF अकाउंट में पैसा जमा कर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत इनकम टैक्स छूट के लिए क्लेम कर कसते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आपको जो ब्याज मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है।
9-7 साल के बाद निकाल सकते हैं पैसा
आप PPF अकाउंट से 7 फाइनेंशियल पूरे होने पर पैसा निकाल सकते हैं। इसे प्रीमैच्योर विद्ड्रॉअल कहा जाता है…Next
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