वित्तीय वर्ष 2017-18 समाप्त होने को है। मार्च के 15 दिन और बचे हैं। इंडीविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की तारीख 31 मार्च भी नजदीक आ रही है। हर नौकरी-पेशा शख्स अपने इनकम टैक्स के बारे में जानकारी जुटा रहा है। बावजूद इसके कम जानकारी या किसी अन्य कारण से ज्यादातर लोगों में ये आशंका बनी रहती है कि कहीं उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आ जाएगा। यदि आप भी इस कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने पैन नंबर से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइये आपको बताते हैं कि कैसे इस बारे में पता करेंगे।
PAN बताता है आपकी टैक्स प्रोफाइल
आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आपकी टैक्स प्रोफाइल बताता है। केंद्र सरकार भी आपके पैन से ही मिनटों में आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर लेती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद ही सरकार जांच पड़ताल शुरू करती है कि आपकी इनकम कितनी है और आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास पैन है, तो आप पता कर सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं।
घर बैठे करें पता
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाकर आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रॉसेस हुआ है या नहीं। वेबसाइट का एक्सेस करने के लिए आपके पास लॉग-इन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है, तो आपको वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और आपका रिटर्न प्रॉसेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।
पेंडिंग अाईटीआर भी कर सकते हैं चेक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न (आईअीआर) पेंडिंग है या नहीं। आपको नियम के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं।
टीडीएस की भी मिलेगी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपना फॉर्म 26 एएस भी देख सकते हैं। इस फॉर्म में इस बात का ब्योरा रहता है कि आपके पैन के अगेंस्ट कितना टीडीएस कितनी इनकम पर काटा गया है। इस तरह से आपको अंदाजा हाे जाएगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है और आपको कितना और टैक्स देना होगा…Next
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